आरोपियों से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त किया,
थाना बगीचा में आरोपीगणों के विरूद्ध अप.क्र. 65/2022 धारा 341, 376(घ) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध।
बगीचा भूमि,,,, 30.04.2022 को थाना बगीचा में पीड़िता महिला ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दिनांक 26.04.2022 को अपने पति के साथ एक शादी कार्यक्रम में गई थी, शादी समाप्त होने पर दिनांक 28.04.2022 के प्रातः 03 बजे अपने पति के साथ मोटर सायकल से अपने घर बगीचा क्षेत्र में जाने के लिये निकली थी, कुछ दूर जाने पर पीछे से 01 मोटर सायकल में 03 लड़के इनका पीछा करते हुये आये, जब पीड़िता एवं उसका पति जंगल रास्ता के पास पहुंचे थे तो तीनों लड़के अपना मुंह में कपड़ा बांधे हुये थे जो पीड़िता के द्वारा पूछने पर कि आप लोग कौन हो इतने में एक लड़का पीड़िता को पकड़ लिया और अन्य 02 लड़के इसके पति के साथ मारपीट करने लगे। इसके पति के द्वारा बचने के लिये एक लड़के को पत्थर उठाकर मारा जिससे उसके सिर में चोंट लगने से वह बेहोष होकर गिर गया एवं उसका पति भी जमीन में गिरकर बेहोष हो गया। उक्त दोनों लड़कों ने पीड़िता के मुंह को कपड़ा से दबा कर जंगल के भीतर ले जाकर दुष्कर्म किया एवं घटना घटित कर वहां से फरार हो गये। पीड़िता द्वारा दिनांक 30.4.2022 को थाना बगीचा में रिपोर्ट करने पर थाना बगीचा में आरोपियों के विरूद्ध धारा 341, 376(घ) भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान पता-तलाष कर दबिष देकर घटना के आरोपीगण 02 अपचारी बालक उम्र 16 वर्ष एवं 17 वर्ष को संरक्षण में लिया गया एवं 01 अन्य आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किये एवं उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त किया गया। अपचारी बालक उम्र 16 वर्ष एवं 17 वर्ष को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया, सहआरोपी शुभम टोप्पो उम्र 18 साल निवासी दर्रीपारा पत्थलगांव को दिनांक 01.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक सकलु राम भगत, प्र.आर. 347 मनोज सिंह, आर. सुधीर मिश्रा, आर. फुलजेंस खलखो का महत्वपूर्ण भूमिका रहा।