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अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने की शंका में ग्रामीण को बहाने से अपने घर बुलाकर लोहे की टांगी से उसकी हत्या करने वाले आरोपी सीता राम को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार,पढ़े खबर जाने कहा का है ये मामला



आरोपी ने मृतक की हत्या कर उसके शव को खेत में छुपाने का प्रयास किया,

आरोपी से घटना में प्रयुक्त लोहे का टांगी एवं घटना समय पहने कपड़ा को पुलिस ने किया जप्त,

 थाना पत्थलगांव में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 126/22 धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध।



घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शिवा विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष निवासी चंदागढ़ ने दिनांक 18.04.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके पिता मृतक जयनाथ विश्वकर्मा बढ़ाई का कार्य करता था, जिन्हें आज सुबह लगभग 07 बजे बढ़ई का कार्य करने हेतु सीता राम निवासी खजरीबहला द्वारा अपने घर में बुलाने पर इससे पिता अपने मोटर सायकल से उनके घर गये थे। सुबह लगभग 08ः30 बजे ग्राम खरजीबहला निवासी परिचित ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि तुम्हारे पिता यहां बढ़ई का काम करने आया था उन्हें सीता राम ने टांगी से मारकर हत्या कर दिया है एवं उनके शव को छिपाने के उद्देश्य से घसीटते हुये ले जाने के दौरान एक खेत में ले जाकर छोड़ दिया है, तब प्रार्थी तुरंत अपने परिजनों के साथ मौके पर जाकर अपने पिता के शव को देखा। मृतक के दाहिने कान, गला एवं पीठ में टांगी से मारने का निशान एवं गले में कपड़े का गमछा बंधा जिसमें खून लगा दिखा, घसीटने से खरोच का निशान, पीठ और दोनों पैर में दिखा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में धारा 302, 201 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

    प्रकरण की विवेचना दौरान थाना पत्थलगांव द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर पता-तलाश कर प्रकरण के आरोपी सीता राम को ग्राम लुड़ेग से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर वह बताया कि उसे अपनी पत्नी का मृतक जयनाथ विश्वकर्मा से अवैध संबंध होने का शंका था, इसी बात को लेकर वह बहाने से उसे अपने घर बुलाकर टांगी से उसकी हत्या करना एवं उसके शव को छिपाने के उद्देश्य से खेत की ओर ले जाना बताया। पुलिस द्वारा आरोपी से घटना में प्रयुक्त टांगी, कपड़े का गमछा एवं घटना समय पहने कपड़ा को जप्त किया गया। *आरोपी सीता राम उम्र 50 साल निवासी खजरीबहला थाना पत्थलगांव* को दिनांक 19.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।      

     प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक एन.एल. राठिया, प्र.आर. 375 प्रेमप्रकाश कुर्रे, प्र.आर. 399 इग्नासियुस एक्का, आर. 332 कमलेष्वर वर्मा, आर. 60 मरियानुस एक्का, आर. 530 बलराम साय पैंकरा, आर. 225 सुरेन्द्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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