थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 112/22 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरेन्द्र राम भगत उम्र 45 वर्ष निवासी बालाछापर ने दिनांक 12.04.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीती रात्रि में उसकी मॉ मृतिका सुनिया बाई जो अपने मायका ग्राम जकबा में अकेली रहती थी उसे किसी अज्ञात आरोपी ने मारकर हत्या कर दिया, रिपोर्ट पर थाना जषपुर में धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान थाना जषपुर द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर पता-तलाष कर प्रकरण के संदेही बसंत मिंज को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर वह बताया कि उसकी पत्नी एवं बेटी का अचानक तबियत खराब हो गया था और दोनों का गला टेढ़ा हो गया था। बसंत मिंज संदेह करता था कि सुनिया बाई द्वारा जादू-टोना करने से उसके पत्नी एवं बच्चे का तबियत खराब हुआ है। बसंत मिंज दिनांक 11.04.2022 के प्रातः 10 बजे अपने घर से लोहे का टांगी लेकर मृतिका के घर गया और घर अंदर घूसकर जादू-टोना कर मेरी पत्नी एवं बच्चे को ठीक कर दो कहते हुये प्रार्थिया के सिर में दो-तीन बार वार किया एवं पास में रखे फावड़ा से भी मृतिका के सिर पीछे वार किया जिससे उसके सिर से खून बहने लगा।
आरोपी मृतिका को मरा हुआ समझकर दरवाजा को ढक कर वहां से अपने घर चला गया। आरोपी मृतिका को जादू-टोना जानती है, उसकी मृत्यू नहीं हुई होगी सोचकर वह पुनः रात लगभग 11ः00 बजे मृतिका के घर जाकर लोहे का आरी से उसके गला को काट दिया। आरोपी के मेमोरंडम कथन से घटना में प्रयुक्त लोहे का टांगी, आरी, फावड़ा एवं घटना समय पहने कपड़ा को जप्त किया गया। आरोपी बसंत मिंज उम्र 42 साल निवासी जकबा को दिनांक 17.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, स.उ.नि. ईष्वर वारले, प्र.आर 274 त्रिनाथ यादव, प्र.आर. 49 मिथलेष यादव, आर. 581 धीरेन्द्र मधुकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।













