चौकी दोकड़ा थाना कांसाबेल में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 83/2022 धारा 376 (2)(ढ), 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने दिनांक 10.05.2022 को चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके घर में ग्राम चड़िया मनोरा का रहने वाला भूपेन्द्र प्रसाद वर्ष 2015 से 2019 तक घर जमाई के रूप में रह रहा था तथा इस दौरान वह शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म करने से युवती तीन बार गर्भवती हुई थी किन्तु शारीरिक कमजोरी के कारण क्रमशः 06 माह, 09 माह तथा 09 माह का गर्भपात हो गया। युवती की मॉं आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद के माता-पिता के पास कई बार विवाह करने का प्रस्ताव लेकर गई थी किन्तु वे टाल-मटोल करते रहे। आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद ने युवती के परिजनों को मोटर सायकल खरीदकर देने का दबाव बनाया, मोटर सायकल खरीदकर नहीं देने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित युवती को जानकारी मिली कि आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2)(ढ), 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया,प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी के निवास में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल चौकी दोकड़ा से पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण के आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद को अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण में *आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी चड़िया चौकी मनोरा* के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 10.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी दोकड़ा प्रभारी स.उ.नि. आभाष मिंज, प्र.आर. 27 सुधीर मिंज, आर. 23 मुकेश कुमार, आर. 687 अलेक्सियुस तिग्गा, आर. 773 प्रकाश मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।